Prayagraj, Allahabad:
आगजनी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट इरफान सोलंकी को जमानत मंजूर कर दी। लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद निश्चित हो गया है कि सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होगा। इरफान सोलंकी की विघायकी बहाल नहीं होगी।
हाइलाइट्स-
-इरफान सोलंकी की जमानत याचिका मंजूर
-इरफान सोलंकी की विघायकी बहाल नहीं होगी
-सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना तय
-MP- MLA कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा
-इरफान सोलंकी समेत चार को सुनाई थी सजा
क्या है पूरा मामला
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह की पीठ ने इरफान सोलंकी की याचिका पर फैसला सुनाया। हाईकार्ट ने 8 नवबंर को सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि 7 जून 2024 को कानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर में आग लगाने के मामले इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी व इन्य तीन लोगों को 7 साल की सजा सुनाई थी। सरकार इस मामले में आजीवन कारवास की सजा की मांग की थी।
उपचुनाव का रास्त साफ
इलाहाबाद हाईकोर्ट इरफान सोलंकी को जमानत मंजूर कर दी है लेकिन विघायकी बहाल नहीं कि है जिससे तय है कि 20 नवबंर को कानपुर की सीसामऊ सीट से चुनाव होना है तय है।