Samabhal (समाचार टाउन डेस्क)–
खबर जनपद संभल से है जहां शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की ओर से एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई। जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी।
हाउलाइट्स-
-जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने दाखिल की याचिक
-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की दाखिल याचिका पर सुनवाई
-हाईकोर्ट ने लगाई जिला अदालत पर सुनावई पर रोक
-सभी पक्षकार दाखिल करें जबाब- इलाहाबाद हाईकोर्ट
क्या है पूरा मामला
जनपद संभल में शाही जामा मस्जिद व हरिहर मंदिर विवाद को लेकर शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने पक्षकारों को चार हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।
19 नवंबर को कोर्ट में दाखिल हुआ था मुकदमा
आपको बता दे की 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य की तरफ से संभल की जिला अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया गया था जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि मुगल काल की शाही जामा मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई है। जहां कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। अदालत ने मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण का आदेश दिया था।
दो बार हो चुका है मस्जिद का सर्वे
आपको बता दे की 19 नवंबर को मस्जिद का पहला चरण का सर्वे हुआ था। वहीं 24 नवंबर को दूसरे चरण का सर्वे हुआ था। इसी दौरान मस्जिद के आसपास हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी थी इसी दौरान गोली लगने से पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई थी।