Farrukhabad (समाचार टाउन डेस्क)–
खबर जनपद फर्रुखाबाद से है जहां बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन उड़ाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। आपको बता दे कि अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पकड़े जाने पर आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी।

हाइलाइट्स–
–बिना रजिस्ट्रेशन के उड़ाया ड्रोन तो होगी कार्रवाई
–अपर पुलिस अधीक्षक की जानकारी साझा
–ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर व एनएसए की होगी कार्रवाई
–बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध- अपर पुलिस अधीक्षक

क्या है पूरा मामला
जनपद फर्रुखाबाद में अब बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन उड़ाने पर सख्त-सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन उड़ाने से पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और साथ ही संबंधित थाने या कोतवाली में इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा न करने पर ड्रोन उड़ने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं जनपद में ड्रोन की गणना भी कराई जाएगी। वहीं आपको बता दे कि यदि आपके पास ड्रोन है तो समय रहते उसका पंजीकरण करा लें नहीं तो भविष्य में आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
एनएसए व गैंगस्टर एक्ट में होगी कानून कारवाई
आपको बता दे कि अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम व नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जाएगी। यह आदेश प्रमुख गृह सचिव व डीजीपी के आदेश के बाद जारी किया गया है।


