Badaun (समाचार टाउन डेस्क)–
खबर जनपद बदायूं से है जहां 7 वर्षीय की मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। आपको बता दे कि कोर्ट ने चार महीने में ही इस केस का ट्रायल पूरा कर लिया।
हाइलाइट्स–
–रेप के बाद हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
–कोर्ट ने मात्र 4 महीने में इस केस का पूरा किया ट्रायल
–कोर्ट ने दोषी पर लगाया 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना
–जनपद बदायूं के बिल्सी थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
क्या है पूरा मामला
जनपद बदायूं के बिल्सी थाना क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2024 को 7 वर्षीय कक्षा 3 की मासूम घर से खेलने के लिए निकली थी। लेकिन जब वह देर शाम तक घर नहीं पहुंची। तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की थी। आपको बता दे कि लगभग रात 10:00 बजे मासूम का शव क्षत विक्षित अवस्था में एक खंडहर में मिला था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को दुष्कर्,म पास्को एक्ट व हत्या का केस दर्ज किया था।
पुलिस ने खंगाले 100 से ज्यादा सीसीटीवी
आपको बता दे कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने घटना की रात के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा को खंगाला था। पुलिस को सीसीटीवी में बिल्सी निवासी जानेआलम मासूम को ले जाता हुआ दिखता है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात ही जानेआलम के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में जाने आलम में अपना गुनाह कबूला था।
कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
गिरफ्तारी के बाद जानेआलम पर दुष्कर्म, पास्को एक्ट व हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने इस केस में मात्र चार महीना में ही अपना ट्रायल पूरा कर लिया था। आपको बता दे कि बुधवार को स्पेशल जज पास को एक्ट दीपक यादव ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई और उस पर 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।