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30 Jun 2025, Mon

Kasganj: चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट ने सुनाई 28 को उम्रकैद

Kasganj (समाचार टाउन डेस्क)-

खबर जनपद कासगंज से है जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया।

हाइलाइट्स-
-26 जनवरी 2018 को हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या
तिरंगा यात्रा को लेकर दो पक्ष हुए थे आमने-सामने
गोली लगने से हुई थी चंदन गुप्ता की मौत
कासगंज में करीब एक हफ्ते तक हुए थे दंगे
-एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद 

क्या है पूरा मामला
26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान बवाल हो गया था जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी। इसी दौरान गोली लगने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी। चंदन गुप्ता की मौत के बाद प्रशासन ने उसका पोस्टमार्टम कराया था। अगले दिन यानी 27 जनवरी की सुबह 8:30 बजे चंदन का शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। परिवार आरोपियों पर कार्रवाई के लिए अड़ गया। करीब 10:00 बजे तत्कालीन सांसद राजवीर सिंह ने परिवार की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई थी। जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए थे। अंतिम संस्कार से लौट रहे कुछ लोगों ने पुरानी चुंगी इलाके में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी थी। 12:30 बजे इलाके की कुछ दुकानों में आग लगा दी गई थी। प्रशासन ने शहर में रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 28 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी।

एनआईए कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा
आपको बता दे की पिता की तहरीर पर सलीम व उसके भाई वसीम व नसीम को मुख्य आरोपी बनाया था जबकि अन्य अजीजुद्दीन, मुनाजिर, आसिफ, असलम, शबाब, शाकिब, आमिर, रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, परवेज, फैजान, इमरान, शकील व जाहिद शामिल थे। आपको बता दे कि इनमें से अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है जबकि मुनाजिर रफी जेल में बंद है एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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