Madhya Pradesh:
मध्यप्रदेश में देश विरोधी नारे लगाने वाले युवक को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनेखी सजा का एलान किया है।
कोर्ट के आदेश पर युवक को “21 बार भारत माता की जय” के नारे लगाने होंगे........
क्या है पूरा मामला?
मध्यप्रदेश के रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान को मई में मध्यप्रदेश की पुलिस ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के जुर्म में हिरासत में लिया था। 17 मई को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जब देश विरोधी नारे लगाने का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा जहां हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने फैजल 50 हजार के निजी मुचलके व एक अनोखी शर्त के जमानत दी।
21 बार लगाने होगें “भारत माता की जय” के नारे
देश विरोधी नारे लगानेके आरोप में गिरफ्तार फैजल को मध्य प्रदेश की हाइकोर्ट ने इश अनोखी शर्त के साथ जमानत दी कि उसे भोपाल स्थित एक थानें में महीने के पहले व चौथे मगंलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने में पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराए व साथ ही वह थाने में लगे राष्ट्र ध्वज के समाने सलामी देगा और साथ ही 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाएगा।
क्या कहना है अदालत का?
मध्य प्रदेश की अदालत में अपने आदेश में कहा कि इस विशेष शर्त के साथ फैजल को इसलिए जमानत दी गई है। ताकि जब वह राष्ट्र ध्वज के सामने खड़ा हो और भारत माता की जय का नारा लगाए तो उसे देश पर गर्व हो।