Lucknow:
मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने विधि आयोग, गृह, न्याय व खाघ एवं रसद विभाग से सबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें फैसला किया गया………
क्या है पूरा मामला
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि आयोग, गृह, न्याय व खाघ एवं रसद विभाग से सबंधित अधिकारियों से कहा कि खाघ पदार्थ जैसे दाल, रोटी व जूस में मिलावट की शिकायत पिछले काफी दिनों से लगातार आ रही है। इस पर लगाम लगाना व साथ ही इसको लेकर नया कानून बनना जरुरी है ताकि सीएम का कहना है कि हर उपभोक्ता का यह जानने का अधिकार है कि वो किस प्रकार का खाना खा रहे है।
क्या है कानून
“यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फूड ( राइट टू नो) अध्यादेश 2024” को सरकार जल्द ही लागू करने वाली है। इस नियम के तहत लोगों को यह जानने का अधिकार होगा कि वो किस प्रकार का खाना खा रहे है। इस अध्यादेश के अन्तगर्त होटल, रेस्टोंरेंट, ढाबा व स्ट्रीट बेंडर आएंगे। नियम का उल्लघंन करने वालो पर जेल जाना होगा व साथ में अर्थदंड भी देना होगा।
देनी होगी पूर्ण जानकारी
होटल, रेस्टोंरेंट, ढाबा व स्ट्रीट बेंडर के यहां काम करने वालो के बारे में पूर्ण जानकारी देनी होगी। वहीं दुकानदार अपनी दुकानों व प्रतिष्ठानों के बाहर साइनिंग बोर्ड लगाना भी जरुरी होगा। दुकान में काम करने वाले कर्मचारियो को पहचान पत्र धारण करना जरुरी होगा। दुकान व दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में उपभोक्ताओं को हर प्रकार की जानकारी देनी होगी।
होटलों में सीसीटीवी अनिवार्य
होटले के रसोईघर व फूड़ोकर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। वहीं होटल में काम कर रहे समस्त स्टाफ के हाथों में गिलब्स व मास्क लगाना जरुरी होगा। वहीं खाना बनाते समय सिर को ढकना आवश्यक होगा। नियम फालो न करने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
“छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024“
नियम के तहत उपभोक्तोओं को जानने का पूर्ण अधिकारी है कि खाना कहां बन रहा है, खाना कौन बना रहा है, या फिर खाना कैसा है। इस अध्यादेश के जरिए खानें थूक लगाने वाले व जूस में यूरिन (पेशाब) मिलाने वालो पर शख्त कार्रवाई की जाएगी।