संवाददाता समाचार टाउन
-न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बदायूँ के व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
कायमगंज:बैंक खाता होल्ड कराकर 24 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने और विरोध करने पर मंडी समिति में मारपीट कर जानमाल की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बराबिकु गांव निवासी अंशुल राज ने कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया कि वह कर्म शाक्य एंटरप्राइजेज के नाम से व्यापार करता है। उसने जिला बदायूँ के थाना उझयानी निवासी पवन प्रताप को 500 कुंतल मक्का बेची थी। आरोप है कि मक्के के भुगतान के दौरान 29 दिसंबर 2025 को आरोपित ने उसका मोबाइल ले लिया और नेट बैंकिंग का दुरुपयोग कर उसका बैंक खाता होल्ड करा दिया। इसके बाद आरोपित ने छलपूर्वक खाते से 24 लाख 30 हजार 705 रुपये निकाल लिए।
पीड़ित ने बताया कि जब उसे ठगी की जानकारी हुई, तो उसने आरोपी से संपर्क किया। 7 फरवरी को जब पीड़ित ने मंडी समिति में आरोपी से अपना पैसा मांगा और साइबर धोखाधड़ी रोकने को कहा, तो पवन प्रताप आगबबूला हो गया। आरोप है कि उसने पीड़ित के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपित ने धमकी दी कि यदि शिकायत की, तो वह उसे मरवा देगा। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपित पवन के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है।

